छत्तीसगढ़

मेडिकल कॉलेजों को यूजी और पीजी स्टाइपेंड का विवरण देना अनिवार्य

Nilmani Pal
18 April 2024 11:03 AM GMT
मेडिकल कॉलेजों को यूजी और पीजी स्टाइपेंड का विवरण देना अनिवार्य
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रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत देशभर के सभी मेडिकल कॉलेज/मेडिकल संस्थानों द्वारा यूजी इंटर्न, पोस्ट-ग्रेजुएट रेजीडेंट और सीनियर रेजीडेंट या सुपर स्पेशियलिटी में पीजी को दिए जाने वाले वजीफे (स्टाइपेंड) का विवरण 23अप्रैल तक प्रस्तुत करने कहा है । एन एम सी ने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के आधार पर यह निर्देश जारी किया है। एनएमसी को मेडिकल इंटर्न और रेजीडेंट को दिए जाने वाले वजीफे का ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।और तदनुसार, सभी स्वास्थ्य संस्थानों/मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने यूजी इंटर्न, पोस्ट-ग्रेजुएट रेजीडेंट और सीनियर रेजीडेंट या सुपर स्पेशियलिटी में पीजी को दिए जाने वाले वजीफे का ब्यौरा एनएमसी को ई-मेल आईडी:[email protected] पर 23 अप्रैल 2024 तक अवश्य प्रस्तुत करें।

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे के लिए इन विवरणों को संबंधित मेडिकल कॉलेज/मेडिकल संस्थानों की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए और अनुबंध 2 के अनुसार मासिक आधार पर (इसके बाद हर महीने की 5 तारीख तक) अपडेट किया जाना चाहिए और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में पूरा विवरण एनएमसी को ई-मेल आईडी: [email protected] पर प्रस्तुत किया जाए।

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