छत्तीसगढ़

रायपुर में लाखों का नशीली सिरप जब्त, तस्कर गिरफ्तार

Shantanu Roy
23 Feb 2023 6:31 PM GMT
रायपुर में लाखों का नशीली सिरप जब्त, तस्कर गिरफ्तार
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छग
रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को प्रतिबंधित नशीली टेबलेट/सिरप की अवैध रूप से खरीदी-बिक्री एवं अवैध रूप से इस व्यवसाय में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट टीम द्वारा कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु मुखबीर लगाकर लगातार पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर अवैध रूप से नशीली टेबलेट/सिरप के कारोबार की सूचना एकत्रित की जा रही है।
इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि थाना कबीर नगर क्षेत्रांतर्गत सोनडोंगरी स्थित कान्हा ढ़ाबा से जे.पी ढ़ाबा प्रतिबंधित नशीली सिरप एक व्यक्ति ले जाने वाला है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम देव चरण पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक मयंक गुर्जर(भा.पु.से.) द्वारा थाना प्रभारी कबीरनगर को सूचना की तस्दीक कर आरोपी को प्रतिबंधित नशीली सिरप के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया।
जिस पर थाना प्रभारी कबीर नगर के नेतृत्व में थाना कबीर नगर पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताए हुलिए के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम संजय कुमार गोंड निवासी रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसकी तलाशी लेने पर उसके पास प्रतिबंधित नशीली सिरप रखा होना पाया गया। उक्त प्रतिबंधित नशीली सिरप रखने के संबंध में संजय कुमार गोंड से वैध दस्तावेज या अन्य कागजात प्रस्तुत करने कहने पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी संजय कुमार गोंड को गिरफ्तार कर कब्जे से कुल 44 शीशी प्रतिबंधित नशीली सिरप कोड़िन जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 50/2023 धारा 21(सी) नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी- संजय कुमार गोड़ पिता स्व. मुन्नार गोड़ उम्र 44 साल निवासी बजरंग नगर गोगांव थाना गुढ़ियारी जिला रायपुर।
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