छत्तीसगढ़

जेलर पर कार्रवाई के निर्देश, पिटाई मामले पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

Nilmani Pal
1 March 2024 7:55 AM GMT
जेलर पर कार्रवाई के निर्देश, पिटाई मामले पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान
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छग

बिलासपुर। सारंगढ़ में जेलर की पिटाई से 10 बंदियों के घायल होने की खबर पर संज्ञान लेते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी ने संज्ञान लेते हुए जांच रिपोर्ट मांगी है। पिछले दिनों खबर प्रकाशित हुई थी कि सारंगढ़ जेल में जेलर संदीप कश्यप की पिटाई से 10 कैदियों के साथ मारपीट की गई। जेलर ने इनसे रुपये की मांग की थी। एक बंदी बरमकेला के दिनेश चौहान से घर से मंगाकर 50 हजार रुपये देने की मांग की। रुपये नहीं मिलने पर नाराज होकर उसके व अन्य बंदियों के साथ मारपीट की। मारपीट से कैदी घायल हो गए जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। एक कैदी का सिर भी फूटा है।

मामले में जस्टिस भादुड़ी ने जेल महानिदेशक को आवश्यक जांच और कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा रायगढ़ के जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष को भी बंदियों और परिजनों को आवश्यक विधिक सहायता देने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा गया है।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने भी समय समय पर जेल में निरूद्ध बंदियों को विधिक सहायता देने का आदेश दिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं सालसा के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने भी समय समय पर जेल का निरीक्षण कर छत्तीसगढ़ की जेलों में निरूद्ध बंदियों के मानव अधिकार को सुरक्षित रखने तथा उनके साथ मानवीय व्यवहार करने पर जोर दिया है।


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