अनहोनी रोकने खुले मैदान में पटाखा दुकान लगाने के निर्देश, कलेक्टर ने ली बैठक
मोहला Mohla News। कलेक्टर एस जयवर्धन ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के पटाखा व्यवसायीयों की बैठक लेकर पटाखा विक्रय करने के संबंध में जारी निर्देशों की जानकारी दी। कलेक्टर ने पटाखा व्यवसायीयों से कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पटाखा का व्यवसाय करें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में शासन द्वारा जारी गाईड लाईन की जानकारी देते हुए कहा कि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर सभी प्रकार के सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करेंगे। उन्होंने आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा का पुख़्ता इंतजाम किया जा रहा है, साथ ही साथ सभी पटाखा व्यवसायीयों को भी हर स्तर पर सुरक्षा का इंतजाम किया जाना आवश्यक होगा। Collector S Jayawardhan
chhattisgarh news बैठक में बताया गया कि जिला प्रशासन द्वारा आवंटित स्थल पर ही पटाका व्यवसाय के लिए दुकान लगाया जा सकेगा। लाइसेंस के शर्तों के अनुसार निर्धारित नियत समय तक की दुकान का संचालन किया जा सकेगा। बैठक में यह भी बताया कि जिस पटाखा व्यवसाय के लिए लाइसेंस दिया गया है, उसके अनुरूप ही पटाखा का विक्रय किया जा सकेगा। आवासीय बसाहट क्षेत्र में दुकान का संचालन नहीं किया जा सकेगा।
पटाखा व्यवसाय के द्वारा सुरक्षा एवं जान माल की सुरक्षा किया जाना आवश्यक होगा। प्रतिबंधित पटाखा का व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए पटाखा का व्यवसाय किया जा सकेगा। अवैध गतिविधियों के लिए पटाके का उपयोग नहीं किया जाये, यह सुनिश्चित करेंगे।