छत्तीसगढ़

दंपति पर लगे चोरी की धारा हटाने के निर्देश, कोर्ट ने दी पुलिस को हिदायत

Nilmani Pal
11 May 2022 11:49 AM GMT
दंपति पर लगे चोरी की धारा हटाने के निर्देश, कोर्ट ने दी पुलिस को हिदायत
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बालोद। 25 लाख रुपये गुम हो जाने के मामले में नया मोड़ आया है. एक तरफ जहां पुलिस ने व्यापारी के बयान के आधार पर आरोपी दंपत्ति के खिलाफ धारा 379 यानी चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया. तो वहीं अब कोर्ट ने घटना को ध्यान में रखते हुए चोरी की धारा हटाने और सरकारी वकील से मिलने की हिदायत दी है.

दरअसल मामला सोमवार दोपहर का है. जब बालोद के एक बड़े थोक व्यापारी ताराचंद सांखला का बेटा 25 लाख रुपये लेकर अपने घर से बैंक जा रहा था. इसी दौरान शहर के पुराना बस स्टैंड के पास उससे पैसों से भरा बैग गिर गया. जिसके बाद व्यापारी ने बालोद थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन के दौरान 24 घंटे में 25 लाख से भरे बैग सहित मामले में दानीटोला निवासी दंपत्ति को गिरफ्तार किया. जिसके बाद जब दोनों को बालोद जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया तो, कोर्ट ने पुलिस की ओर से उन दोनों के खिलाफ लगाए गए चोरी की धारा 379 को सुधार करने की हिदायद दी साथ ही पुलिस को सरकारी वकील से मुलाकात करने की बात कही.


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