छत्तीसगढ़

अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करने के निर्देश

Nilmani Pal
17 March 2024 7:59 AM GMT
अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करने के निर्देश
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महासमुंद। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार 26 अप्रैल 2024 को मतदान एवं 04 जून 2024 को मतगणना होना है। जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी प्रभात मलिक ने जिले में निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने हेतु तथा लोकशांति की सुरक्षा के साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी) व धारा 21 के तहत एवं भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के दिये गये निर्देश के परिपालन में आदेश जारी किया है। जारी आदेश में सीमित अवधि के लिए महासमुन्द जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों को अपने अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा कराने निर्देशित किया है। यह आदेश जिले में निवासरत बाहर के जिले से आये लाइसेंसी पर भी लागू होगा। ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्र-शस्त्रों का दुरुपयोग होने से रोका जा सके।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के दिये गये निर्देश अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों से शस्त्र जमा कराने एवं शस्त्र के संबंध में प्राप्त आवेदन/शिकायत इत्यादि का निराकरण किये जाने हेतु पांच सदस्यीय अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। जिला अनुवीक्षण समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार, इस आदेश से, समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। इस कंडिका में उल्लेखित वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र-शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।

अनुज्ञप्तिधारियों के अनुज्ञप्ति को छोड़कर, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिनको अस्त्र-शस्त्र की नितांत आवश्यकता प्रतीत होता है अथवा जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अतिआवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर, थाना प्रभारी प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी के अस्त्र-शस्त्र की आवश्यकता का परीक्षण कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण की पृथक-पृथक समीक्षा कर पुलिस अधीक्षक महासमुंद अपने टीप एवं अभिमत सहित प्रतिवेदन अनुवीक्षण समिति को प्रस्तुत करेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी का समिति द्वारा विचारोपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और जमा करने वालों को शस्त्र जमा करने के संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को उचित रूप से अपने अभिरक्षा/निगरानी में सुरक्षित रखेंगे एवं 06 जून 2024 के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।


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