कांग्रेस नेता को अतिक्रमण जमीन से हटने के निर्देश, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
जांजगीर चांपा। सक्ती जिला में अवैध प्लाटिंग के लिए तालाब और पेड़ की बलि चढ़ाने वाले कांग्रेस नेता के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कांग्रेस नेता आनंद अग्रवाल और उनके रिश्तेदार के खिलाफ हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने तालाब से अतिक्रमण हटाकर 90 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.
दरअसल, सक्ती के कांग्रेसी नेता और विधायक प्रतिनिधि ने सक्ती बाराद्वार रोड के गांगत डबरी तालाब के एक किनारे को पाट के अपने जमीन के लिए रास्ता बना दिया था. इस जगह में उसको अवैध प्लाटिंग करना था. इसके लिए रास्ते के एक हरे भरे पेड़ को भी काट कर नष्ट कर दिया गया. इसकी शिकायत सक्ती निवासी जय प्रकाश अग्रवाल ने अधिकारियो से की थी. शिकायत के बाद जांच की गई और तहसीलदार ने नगर पालिका सीएमओ को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा. हालांकि अधिकारी कांग्रेसी नेता के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पाए.
सक्ती कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने बताया कि हाई कोर्ट से आदेश मिला है. तालाब या प्राकृतिक संसाधन को नष्ट करना गलत है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है, जल्द ही कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जाएगी।