छत्तीसगढ़

नगर पंचायत अध्यक्ष पर दर्ज FIR को रद्द करने के निर्देश

Nilmani Pal
21 Feb 2023 7:05 AM GMT
नगर पंचायत अध्यक्ष पर दर्ज FIR को रद्द करने के निर्देश
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कवर्धा। कुछ दिन पहले कवर्धा के नगर पंचायत पांडातराई के अध्यक्ष फिरोज खान और अन्य के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय कवर्धा के आदेश पर पांडातराई थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. जिन्हें हाईकोर्ट से राहत दे दी गई है. कोर्ट ने मामले में एफआईआर रद्द करने के निर्देश दिए हैं.

नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान मामले में कहा कि "हाल ही में मेरे खिलाफ नगर पंचायत पांडातराई में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था. जहां बहुमत मिलने पर दूसरे बार अध्यक्ष बना तो आरोप का सिलसिला जारी रहा. निजी मामले को लेकर गंदी राजनीति शुरू कर दी. कहा जाता है ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं. मैं नगर का विकास करने के लिए अध्यक्ष बना हुं. नगर का विकास शिकायतकर्ताओ से देखा नहीं जा रहा है. इस कारण से इन लोगों को खुजली के साथ पीड़ा हो रहा और निजी मामले को उठा रहे हैं."

नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान मामले में कहा की "पांडातराई नगर पंचायत में डिवाइन पब्लिक स्कूल सन 2008 से संचालित हो रहा है. जो जिसकी दस्तावेज पूरी तरह सही है. 2019 में भीषण तिवारी के प्लाट में डिवाइन स्कूल संचालित किया गया. उसके बाद स्कूल छोटी पड़ रही थी. उसके 2019 में डिवाइन पब्लिक स्कूल की नवीनीकरण हुआ. और शासन ने स्कूल को संचालित करने की मान्यता दी. जिसके पूरा स्कूल का दस्तावेज शिक्षा विभाग में जमा की गई थी. जिस प्रकार से शिकायतकर्ताओ ने आरोप लगाए है. पूरा निराधार है और आने वाले समय में स्कूल बेहतर तरीके से संचालित होगा. यहां के अध्यनरत बच्चों को सारा सिविधा दी जाएगी. जिससे क्षेत्र में शिक्षा को लेकर एक अलग पहचान बनेगी. साथ साथ उच्च कोटि का शिक्षा दिया जाएगा. जिससे हमारे जिला ही नहीं पूरे प्रदेश का नाम रौशन होगा."


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