छत्तीसगढ़

4 जुआरियों को 3-3 हजार का अर्थदंड जमा करने के निर्देश

Nilmani Pal
23 Sep 2023 2:47 AM GMT
4 जुआरियों को 3-3 हजार का अर्थदंड जमा करने के निर्देश
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धमतरी। कोर्ट ने गिरफ्तार 4 जुआरियों को 3-3 हजार का अर्थदंड जमा करने के निर्देश दिए है. जानकारी के मुताबिक थाना प्रभारी अर्जुनी निरी.राजेश मरई द्वारा जुआ खेल रहे चार अभियुक्तों के विरुद्ध नये जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धमतरी, जिला-धमतरी (छग) के समक्ष प्रस्तुत किया गया था. जिसमें अभियुक्तगण की स्वेच्छया जुर्म की स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्तगण को धारा 3-2 (छ०ग०) जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया।
उक्त अपराध के लिये अभियुक्तों को न्यायालय उठते तक की सजा एवं रू 3000/-3000/- रूपये कुल 12000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर उसे 10-10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतान किये जाने कि सजा सुनाई गई।

2. प्रकरण में जप्त शुदा रकम रूपये 2630 /- रूपये राजसात किया गया।

जुआरियो के नाम

01. संतोष कुमार सिन्हा पिता सहनी राम सिन्हा उम्र 44 वर्ष साकिन शिव चौक अर्जुनी

02. ललीत कुमार पोटियारे पिता हरिशंकर पोटियारे उम्र 45 वर्ष साकिन शितलापारा अर्जुनी

03.कमलेश बंजारे पिता महादास बंजारे उम्र 35 वर्ष साकिन शितलापारा अर्जुनी 04. भरत गिरी गोस्वामी पिता जगदीश गिरी गोस्वामी उम्र 48 वर्ष साकिन शितलापारा अर्जुनी सभी थाना अर्जुनी जिला धमतरी छग

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