छत्तीसगढ़
छठवीं कक्षा की मासूम से हैवानियत, आरोपी को मिली उम्रकैद की सजा
Shantanu Roy
15 March 2022 6:46 PM GMT

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दुर्ग। पड़ोस में ही रहने वाली छठवीं कक्षा की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अविनाश के त्रिपाठी की कोर्ट ने आरोपी को धारा 354, 506 एवं पास्को एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा 2000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
अधिवक्ता संतोष कसार ने बताया कि पीडि़ता अपने माता-पिता के साथ नेवई थाना थाना क्षेत्र में निवास करती है और कक्षा छठवीं की छात्रा है। 2 मई 2018 को पड़ोस में ही रहने एवं रिश्ते में मौसा लगने वाले आरोपी ने दोपहर में पीडि़ता को घर पर बुलाया। उस दौरान बच्ची की मौसी कहीं गई हुई थी।
इस दौरान आरोपी ने बच्ची के साथ अश्लील हरकत की और यह बात किसी को नहीं बताने के लिए कहते हुए उसे 100 खर्च के लिए दिए। आरोपी ने 5 मई की दोपहर को भी बच्ची को बुलाया और अश्लील हरकत करने के बाद उसे 50 रुपए दिए। इसके बाद आरोपी 7 मई को पुन: बच्ची को अपने घर पर बुलाने लगा। इस पर बच्ची अपने साथ बीती घटना के बारे में अपने माता-पिता को जानकारी दी। माता पिता ने नेवई थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

Shantanu Roy
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