छत्तीसगढ़

खाद्य कारोबारियों को दी जा रही खाद्य सुरक्षा एवं अधिनियम के नियमों की जानकारी

Nilmani Pal
20 Oct 2022 9:11 AM GMT
खाद्य कारोबारियों को दी जा रही खाद्य सुरक्षा एवं अधिनियम के नियमों की जानकारी
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धमतरी। दीपावली त्यौहार के मद्देनजर कलेक्टर पी.एस.एल्मा के निर्देशानुसार जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अमले द्वारा धमतरी शहर और ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही जांच के लिए नमूना संग्रहित कर खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियमों की जानकारी दी गई। कलेक्टर के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपील की गई कि फर्म की साफ-सफाई, मिठाइयों में एफएसएसएआई द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त खाद्य रंगों का उपयोग करने, अखबारी पेपर का उपयोग नहीं करने, खाद्य पदार्थों को ढंककर रखा जाए। साथ ही किराना दुकानों में बिना बैच नंबर, बिना अनुज्ञप्तिधारी/पंजीयनधारी पैक्ड खाद्य पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें निर्माण तिथि और अवसान तिथि अंकित नहीं हो, का विक्रय नहीं करने की समझाईश दी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि धमतरी के घनश्यामदास तीरथदास, सुनील कुमार मंसाराम किराना, पूजा नमकीन उद्योग, हिन्दूजा रेटोरेंट, जनार्दन 2 होटल का निरीक्षण किया गया। इसी तरह नगरी के उदित किराना स्टोर्स फरसियां, चरण होटल नगरी, कुरूद के राज मिष्ठान भण्डार और जितेन्द्र किराना स्टोर्स गाड़ाडीह से खुला पेड़ा, बेसन लड्डू, काजू कतली, कुंदा, देशी घी, वनस्पति घी, नमकीन सेव, सूजी, नंदनी टोंड दूध, हल्दी पावडर और धनिया पावडर का नमूना संग्रहित कर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया। साथ ही धमतरी शहर के सूरज मिष्ठान भंडार, आराधना जलेबी भंडार, सौराष्ट्र मिष्ठान भंडार, श्री भगवती हिन्दू होटल, विक्की ट्रेडिंग आमापारा, राजा ट्रेडिंग, विधामल किराना स्टोर्स और सीजी 05 रेस्टोरेंट इत्यादि का निरीक्षण कर खाद्य नमूने लिए गए। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा खाद्य पदार्थों का नियमानुसार सर्वेलेंस के अनुरूप नमूना संकलित कर आम जनता (उपभोक्ता/खाद्य कारोबारियों) को खाद्य पदार्थों में मिलावट, पैकेजिंग और लेबलिंग के संबंध में प्रचार-प्रसार किया गया।

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