छत्तीसगढ़
स्कूली छात्र-छात्राओं को दी गई साइबर क्राइम व संरक्षण अधिनियमों की जानकारी
Shantanu Roy
15 Feb 2023 5:36 PM GMT
x
छग
कोरबा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.एल. कटकवार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा छात्र-छात्राओं को जागरूक किये जाने के प्रयोजनार्थ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन डी.ए.व्ही. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल खरमोरा जिला कोरबा में किया गया। उक्त शिविर में विक्रम प्रताप चन्द्रा, विशेष न्यायाधीश, (पाॅक्सो) एक्ट कोरबा के द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि अपने व्यवहार से यदि किसी दूसरे व्यक्ति को बुरा लगता है चाहे वे शब्दों से क्यों न हो अपराध होता है। कोई भी शब्द जिससे दूसरे व्यक्ति को आहत या बुरा लगता है अपराध की श्रेणी में आता है। उनके द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित जानकारी देते हुये छात्र-छात्राओं के द्वारा पूछे गये सवाल, प्रथम सूचना रिपोर्ट, एफ.आई.आर. क्रिमिनल प्रोसिजर एक्ट, गुड-टच बेड टच, मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम के साथ विधिक सेवा अधिनियम की जानकारी देते हुये कहा कि तहसील स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय स्तर तक पात्र व्यक्तियों को जिसमें महिला, बच्चे, अभिरक्षाधीन बंदी, आपदाग्रस्ति पीड़ित एवं अन्य किसी आय एक लाख पचास हजार तक के व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाता है।
इसके कोर्ट फ्री अधिवक्ताओं का शुल्क शामिल है। कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के द्वारा मोटर दुर्घटना अधिनियम की जानकारी देते हुये कहा गया आज की स्थिति में मोबाईल फोन का सभी उपयोग कर रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे कोई भी मैसेज को फारवर्ड कर दिया जाना भविष्य में आपके लिये मुश्किल खड़ा कर देगा। पुलिस के द्वारा सायबर सेल से आसानी से आपके मोबाईल के द्वारा भेजे गये मैसेज को पढ़ लिया जाता है। अतः मोबाईल का ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन करने में उपयोग किया जावें। बिना ड्रायविंग लाईसेंस, बिना आर.सी. बुक, वाहन के बीमा बिना वाहन का चालन कदापि न करंें यदि वाहन से किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर आपको या आपके परिवार को बहुत बड़ी आर्थिक क्षर्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 012, किशोरी बालिकाओं के प्रति समाज में बढ़ते अपराध, आई.टी. एक्ट, मोटर यान अधिनियम के कानूनी प्रावधान, से संबंधित जानकारी दी गई।
Tagsछग खबरछग न्यूज़ब्रेकिंग न्यूज़खबर छत्तीसगढ़छग ख़बरेंछग सरकारख़बरों का छगChhattisgarh newsbreaking newsChhattisgarh governmentnews of Chhattisgarhदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBIG NEWS OF THE DAYCRIME NEWSLATEST NEWSTODAY'S BIG NEWSTODAY'S IMPORTANT NEWSHINDI NEWSJANATA SE RISHTABIG NEWSCOUNTRY-WORLD NEWSSTATE-WISE NEWSTODAY NEWSNEWS UPDATEDAILY NEWSBREAKING NEWS
Shantanu Roy
Next Story