छत्तीसगढ़

अभद्र टिप्पणी और लड़की का पीछा करना पड़ा भारी, कोर्ट ने दी 3 महीने की सजा

Nilmani Pal
2 July 2022 3:25 AM GMT
अभद्र टिप्पणी और लड़की का पीछा करना पड़ा भारी, कोर्ट ने दी 3 महीने की सजा
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जांजगीर-चांपा। नाबालिग लड़की से राह चलते छींटाकशी करने के आरोपी को सक्ती के विशेष न्यायालय ने 3 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। घटना बाराद्वार की है। बीते नवंबर में पीड़िता शाम के समय अपनी बहन के साथ मंदिर से घर की ओर लौट रही थीं। आरोपी योगेश कुमार बरेठ उसके पीछे आ गया और उससे कहा कि तुम मेरी बिन ब्याही पत्नी की छोटी बहन हो। दोनों बहनें उसके पीछा करने और अभद्र टिप्पणी करने से डर गईं। वे भागते हुए घर पहुंची और आकर परिवार के सदस्यों को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने बाराद्वार थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई।

बाराद्वार पुलिस ने विवेचना के बाद मामला सक्ती के विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।


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