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दुर्ग। किशोरी के साथ छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय फास्ट ट्रेक कोर्ट विनोद कुमार देवांगन की कोर्ट ने आरोपी राजू नाग को धारा 452 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, 100 रुपए अर्थदंड, धारा 354 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास, 100 रुपए अर्थदंड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा 100 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी। अधिवक्ता राजेश कुमार साहू ने बताया कि 8 दिसंबर 2019 की रात 12.30 बजे 16 वर्षीय किशोरी अपने घर में छोटे भाई के साथ सो रही थी। इसी दौरान खुर्सीपार निवासी आरोपी राजू नाग (50 ) घर के भीतर प्रवेश कर किशोरी के कमरे में पहुंचा।
इसके बाद आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकत करने लगा। इससे पीडि़ता जाग गई और उसने शोर मचाया। बाजू में सो रहा भाई भी उठा और आरोपी को मारने लगा। शोर-शराबा सुनकर किशोरी की मां एवं नानी भी वहां पहुंची तो आरोपी स्वयं का हाथ छुड़ाकर भाग निकला। इसके बाद किशोरी की मां ने खुर्सीपार थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।
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