छत्तीसगढ़
बूढ़ातालाब से लगी सड़क को बंद करने के मामले में हाईकोर्ट ने निरिक्षण के निर्देश दिए, अधिवक्ता को कमिश्नर नियुक्त किया
Shantanu Roy
13 Sep 2021 4:41 PM GMT
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बिलासपुर। रायपुर के बूढ़ा तालाब से लगी सड़क को बंद करने के मामले सोमवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक अधिवक्ता को कमिश्नर नियुक्त किया है. उन्हें निरीक्षण कर इसकी वजह से लोगों को रही दिक्कतों के बारे में जानकारी लेने निर्देश दिए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी.
दरअसल रायपुर के रहने वाले चंद्र शेखर गायकवाड़ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. जिसमें कहा है कि रायपुर स्मार्ट सिटी ने बूढ़ा तालाब से लगी सड़क को बंद कर दिया. इसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और नगर निगम की अनुमति भी नहीं ली गई है.
इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता वैभव शुक्ला को कमिश्नर नियुक्त किया है, जो बूढ़ा तालाब में जाकर निरीक्षण करेंगे. वो लोगों को सड़क बंद होने की वजह से हो रही परेशानी के बारे में जानेंगे.
इस दौरान उनके साथ रायपुर के मेयर और स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर मौजूद रहेंगे. निरीक्षण के बाद वे अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी.
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