छत्तीसगढ़
मारपीट मामले में पुलिस ने आरोपी को गैरजमानती धाराओं पर किया गिरफ्तार
Shantanu Roy
15 Sep 2024 5:22 PM GMT
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Raigarh. रायगढ़। थाना जूटमिल क्षेत्र में दिनांक 13 सितंबर 2024 के शाम राजकुमार चौहान, उम्र 49 वर्ष, निवासी जेलपारा, रायगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसी दिन शाम को जब वह मुक्तिधाम से शव का दाह संस्कार कर स्नान करके अपने घर लौट रहे थे, तो उसके घर के सामने रहने वाले खगेश्वर बसंत, उम्र 21 वर्ष, निवासी कयाघाट, मुक्तिधाम चौक, जूटमिल ने उन्हें अश्लील गालियां दीं और ब्लेड से उनके पीठ पर हमला कर दिया, जिससे उनकी पीठ पर घाव हो गया। हमले के दौरान आसपास के लोगों के आने पर आरोपी खगेश्वर बसंत वहां से भाग गया।
घटना की रिपोर्ट पर थाना जूटमिल में अपराध क्रमांक 411/2024 धारा 296(2), 351(2), 115(2) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई। थाना प्रभारी जूटमिल, निरीक्षक मोहन भारद्वाज घटना की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे ।पुलिस टीम ने आहत के बयान दर्ज किए और उनका मेडिकल परीक्षण केजीएच अस्पताल में कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 118(1) जोड़ी गई और तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी खगेश्वर बसंत को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस घटना में थाना जूटमिल की पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई के लिए सराहना की गई है।
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Shantanu Roy
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