छत्तीसगढ़
रायपुर में एसएसपी ने सराफा एसोशिएसन के पदाधिकारियों की बैठक ली
Shantanu Roy
3 Feb 2023 6:06 PM GMT
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छग
रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा कार्यालय नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली रायपुर में रायपुर सराफा एसोशिएसन के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में अतिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक गिरीश तिवारी, निरीक्षक रोहित मालेकर एवं थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक लखन लाल पटेल तथा रायपुर सराफा एसोशिएसन के अध्यक्ष सुरेश बसंल एवं सराफा एसोशिएसन के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहें।
बैठक के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार रहें-
01. ज्वेलरी दुकानों में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर, स्थायी पता, फोटो रखने के साथ ही उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड या उनसे संबंधित अन्य दस्तावेज की प्रति अनिवार्य रूप से रखा जाएं तथा कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थानों में भी दिया जाएं।
02. ज्वेलरी दुकानों में कार्य करने वाले कारीगर अधिकांशतः वेस्ट बंगाल के निवासी होते है, इसके अतिरिक्त कारीगर अन्य राज्य/जिलों के भी होतेे है। अतः अन्य राज्य/जिलों से आकर ज्वेलरी दुकान में कार्य करने वाले कारीगरों की पूर्ण रूप से तस्दीक करने के उपरांत उनकी संपूर्ण जानकारी, स्थायी पता,वर्तमान पता, फोटो सहित उनसे संबंधित दस्तावेजों की प्रति रखने के साथ ही यथासंभव हो सके तो उनके किसी स्थानीय रिश्तेदार के संबंध में भी जानकारी रखा जाएं तथा इसकी जानकारी संबंधित थाना में भी दिया जाएं।
03. समस्त ज्वेलरी दुकान के संचालक सुरक्षा गार्ड (आवश्यकता अनुसार आम्र्स गार्ड) अपरिहार्य रूप से तैनात करें। सुरक्षा गार्ड व उसके हथियार का संबंधित थाने से वेरीफिकेशन कराना सुनिश्चित किया जावे तथा यथासंभव दुकानों में 24 घंटे सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था रखें।
04. जिस ज्वेलरी दुकान के संचालक द्वारा दुकान में गार्ड रखा जाता है, तो गार्ड के संबंध में भी तस्दीक कर गार्ड की समस्त जानकारी स्थायी पता, फोटो सहित गार्ड किस एजेंसी के माध्यम से आया है, कि संपूर्ण जानकारी रखा जाएं।
05. दुकान के अंदर एवं बाहर अनिवार्य रूप से सी.सी.टी.व्ही. कैमरा लगवायें साथ ही यह भी ध्यान रखा जावें कि बाहर लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरे का ओरियंटेशन सड़क के दोनों दिशाओं को कवर करंे। सी.सी.टी.व्ही. कैमरों को हमेशा चालू रखें। अधिकांशतः पाया गया है कि कई दुकानों में लगे कैमरे बंद होते है, जिससे कभी अप्रिय घटना घटित होने पर कैमरे चालू नहीं होने या डाटा स्टोरेज नही होने पर घटना व अपराधियों की पतासाजी में अवरोध उत्पन्न होता है।
06. दुकान के सामने सी.सी.टी.व्ही. कैमरा लगवाते समय रास्तों का विशेष ध्यान रखें जिससे दुकान में आने - जाने वाले व्यक्तियों की फुटेज कैमरे में आसानी से कैद हो सके।
07. जिन दुकानों में सी.सी.टी.व्ही कैमरें नही लगवाये गये है वहां यथाशिघ्र सी.सी.टी.व्ही. कैमरें लगवाना सुनिश्चित करना।
08. ऐसे व्यक्ति जो टोपी, हेलमेट पहनकर, चेहरे को कपड़े से बांधकर या अन्य प्रकार से स्वयं की पहचान छिपाकर दुकान में प्रवेश करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देवें एवं उन पर नजर रखें तथा उनसे चेहरे को खोलकर दुकान अंदर प्रवेश करने कहा जाएं।
09. सी.सी.टी.व्ही. कैमरों का प्रॉपर मेंटेनेंस करने के साथ ही फुटेज की संधारण क्षमता अधिक से अधिक दिनों तक रखा जाना सुनिश्चित करना।
10. नकली सोना या ज्वेलरी बिक्री करने वालों से सावधान रहे, उनसे क्रय ना करें एवं उनके किसी प्रकार के झांसे में ना आवें साथ ही आपके पास आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी पुलिस से साझा करना।
11. यदि कोई व्यक्ति बिना रसीद के किसी प्रकार के जेवरातों की बिक्री करने आता है तो इसकी जानकारी तत्काल संबंधित थाना को देवे। बिना रसीद की किसी भी जेवरात की खरीदी, गलाई तथा नये जेवरात बनाकर देने से बचा जावे।
12. ग्राहकों से क्रय किये गये जेवरातों को कम से कम 15 दिनों तक नही गलाने का प्रयास किया जावे तथा संदिग्ध व्यक्तियों से किसी प्रकार के जेवरात क्रय न किया जावे।
13. यदि कोई ग्राहक संदिग्ध प्रतीत होता है तो उस उस संबंध में तत्काल पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते बचाव किया जा सके। त्यौहारी सीजन में खासकर ध्यान रखा जाए।
14. ज्वेलरी दुकान में संबंधित थाना प्रभारी/थाना तथा पुलिस कंट्रोल रूम रायपुर का फोन नंबर रखें ताकि दुकान में किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होेने पर सूचना तत्काल थाना में दिया जाना।
15. दुकान के संचालकगण अपना एक ऐसा व्हाट्सएप नंबर पुलिस के साथ शेयर करें, जिससे पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सम्मिलित कर सकें ताकि जिलों अथवा अन्य राज्यों में ज्वेलरी दुकानों में घटित होने वाले घटनाओं तथा पेशेवर अपराधियों से संबंधित जानकारी से अवगत कराया जा सके।
16. जिन ज्वेलरी दुकानों में लाॅकर की व्यवस्था नही है वे यथाशीघ्र लाॅकर की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा अपने ज्वेलरी शॉप का लॉकर को पूरी तरह आधुनिक सुरक्षा तकनीकी से लैस कर अलार्म सिस्टम को हमेशा एक्टिव रखें वह समय-समय पर उसे चेक करते रहें।
17. ज्वेलर्स द्वारा बाहर के कारिगरों से ज्वेलरी बनाये जाने की स्थिति में सभी कारिगरों के पहचान के संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त कर संबंधित थाना से उनका वेरिफिकेशन कराया जाना सुनिश्चित करे।
18. जेवर बनाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले किसी व्यक्ति या गिरोह के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित थाने को सूचित करना।
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