छत्तीसगढ़

रायपुर में आज शाम पांच बजे तक दुकानों को शर्तों के साथ खुलने की अनुमति...लेकिन...जानिए कौन सी सेवाएं कितने समय तक शुरू रहेंगी

HARRY
17 May 2021 1:22 AM GMT
रायपुर में आज शाम पांच बजे तक दुकानों को शर्तों के साथ खुलने की अनुमति...लेकिन...जानिए कौन सी सेवाएं कितने समय तक शुरू रहेंगी
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फाइल फोटो 

बड़ी खबर

छत्तीसगढ़: रायपुर: शहर में पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद कल से रायपुर में शाम पांच बजे तक दुकानों को शर्तों के साथ खुलने की अनुमति दी गई है। जिला कलेक्टर ने स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में ऑड-ईवन के आधार पर नंबरिंग अनुसार सामान्य समय पर शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। इसके तहत रायपुर जिले की स्थापित बाजारों की दुकानें शर्तों के साथ खुलनी प्रारंभ हो जाएंगी।

व्यापारिक संगठनों के निर्धारित क्रम के अनुसार किसी बाजार में अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें ही खुल सकेंगी। रवि भवन, लाल गंगा कॉम्प्लेक्स और जयराम कॉम्प्लेक्स में ऑड-ईवन लागू है। इसी तरह गोल बाजार, मालवीय रोड, बंजारी मार्केट, सदर बाजार, बूढ़ा तालाब से लेकर लाखे नगर, एम जी रोड, गुढ़ियारी बाजार दाएं-बाएं के तहत खुलेंगी।
इन 22 बिंदुओं में जानिए कौन सी सेवाएं कितने समय तक शुरू रहेंगी..
1:लोक सेवा केंद्र चॉइस सेंटर शाम 5:00 बजे तक खोले जाएंगे लेकिन मास्क लगाना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा और लंदन की दशा में अर्थदंड के साथ-साथ केंद्र की आईडी निलंबित की जाएगी।
2 :कृषि क्षेत्र में बीज उर्वरक कीटनाशक विक्रय के लिए दुकान गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय मरम्मत के लिए दुकानों को शाम 5:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन के लिए भी अनुमति रहेगी। 5 वाहन बरामद पंचर दुकान बहन मरम्मत पंचर सुधार स्टेशनरी शॉप लॉन्ड्री सर्विसेज आटा चक्की पैकेजिंग मैटेरियल संबंधित इकाइयों के संचालन के लिए शाम 5:00 बजे तक अनुमति रहेगी वाहन विक्रय हेतु शोरूम नहीं खुलेंगे लेकिन वाहन रिपेयरिंग वर्कशॉप खुल सकेंगे।
3 :फिर के समस्त प्रकार की एकल दुकानें एवं एकल किराना डेली नीड्स दुकानें फल सब्जी अंडा मछली मांस पोल्ट्री तथा दूध उत्पाद संबंधी दुकानें शाम 5:00 बजे तक खोले जा सकेंगे। लेकिन सुपरमार्केट, सुपर बाजार में उसे दुकाने नहीं खुलेंगी। किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या फिर भीड़-भाड़ होने की दशा में अर्थदंड के साथ 30 दिन के लिए दुकान नियमानुसार सील की जाएगी। संबंधित दुकानदार फल सब्जी अंडा मछली मांस पोल्ट्री एवं किराना सामग्री ग्रॉसरी की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
4 :स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में सम विषम आधार पर नंबरिंग अनुसार उनके सामान्य समय पर खुलते हुये शाम 05.00 बजे तक खोली जा सकेगी, जिससे किसी एक दिवस में संबंधित व्यापारिक संगठनों द्वारा निर्धारित कम अनुसार किसी बाजार में अधिकतम 50 प्रतिशत दुकाने ही खुल सकेंगी। इस हेतु नगरीय निकाय एवं पुलिस अधिकारी स्थानीय स्तर पर विचार कर उचित कम निर्धारित करेगें मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन / इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जायेगी।
5. निर्माण गतिविधियों संबंधित दुकानें जैसे हार्डवेयर प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, ए.सी., कूलए संबंधी स्थानीय / एकल दुकाने रविवार को छोड़कर शेष सभी दिवस में अपरान्ह 05.00 बजे तक खोली जा सकेगी।
6. ई-कॉमर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी अपरान्ह 05.00 बजे तक ही की जा सकेगी। 10. थोक किराना / अनाज बाजार तथा आलू प्याज विकेता अपरान्ह 05.00 बजे तक दुकान का संचालन कर सकेंगे।
7. को-मॉर्बिड/ गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव डयूटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस, बैंकों एवं बीमा कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान टोकन व्यवस्था तथा मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन के अधीन समस्त प्रकार के लेन-देन सहित कार्यालय संचालन की अनुमति होगी।
8. सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।
9 दुध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 07.30 बजे तक ही होगी।
10. पैट शॉप / एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा विक्रय हेतु प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05:00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।
15 औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को यथासंभव अपने कैम्पस के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। लोक निर्माण, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अन्तर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन-साइट कार्यों एवं निजी निर्माण गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति रहेगी किन्तु श्रमिकों की सुरक्षा एवं कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।
11. पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेगें किन्तु गैस एजेंसियों टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगें।
12 शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।
13. प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकढाउन रखा जायेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल,क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट शॉप न्यूजपेपर, दुग्ध / फल / सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं / सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।
14 सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जॉच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा। साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
15. प्रतिदिन संध्या 05.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान इस आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियों जैसे होटल / रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल / कार्गो / फल / सब्जी की लोडिंग / अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
16. कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस होम आईसोलेसन, दवाई वितरण कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।
17. उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई-पास की आवश्यकता नही होगी। यात्रियों को निवास / स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में रायपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी / अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे / टेलीकॉम / एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों / चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रुप मान्य किया जायेगा।
18. कोविड-19 जांच अथवा कोविड-19 टीकाकरण हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड / विधिमान्य परिचय पत्र या ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल / पैथालॉजी लैब आवागमन की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
19. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
20. मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें।
21. यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर / ग्रामीण / यातायात), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का अधिकारियों / कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
22. राज्य या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 5160 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायें। यह आदेश दिनांक 17.05.2021 प्रातः 06.00 बजे से लागू होगा।
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