छत्तीसगढ़

बहू से ससुराल पक्ष ने मांगा 20 लाख का दहेज़, महिला थाना में अपराध दर्ज

Admin2
3 Sep 2021 5:51 PM GMT
बहू से ससुराल पक्ष ने मांगा 20 लाख का दहेज़, महिला थाना में अपराध दर्ज
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दुर्ग। विवाह के दूसरे दिन ही ससुराल वालों ने पीडि़ता को अपने मायके भेज दिया। किसी तरह ससुराल वालों को समझाने के बाद पीडि़ता ससुराल पहुंची तो उसे 20 लाख रुपए मायके से लाने के लिए प्रताडि़त किया गया।

मारपीट व शारीरिक प्रताडऩा से तंग आकर पीडि़ता मायके में रहने लगी। इसके बाद से ससुराल वाले पीडि़ता को वापस घर नहीं ले गए। पीडि़ता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी पति, सास व ससुर के खिलाफ धारा 498 ए के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया है।

पुलिस के मुताबिक सुंदरनगर कोहका निवासी पीडि़ता का विवाह 21 मार्च 2021 को कैलाश नगर जामुल निवासी प्रवीण शाह के साथ संपन्न हुई थी। शादी के पूर्व ही ससुराल वालों ने अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बताते हुए 5 लाख रुपये की मांग की थी।
तब पीडि़ता के माता-पिता ने पीडि़ता के ससुर अलाही बख्श शाह को 3 लाख रुपए दिए थे। विवाह के समय सोने चांदी के जेवरात व आवश्यक सामान भी दिया गया था। विवाह होकर जैसे ही पीडि़ता अपने ससुराल गई, तब उसे दूसरे ही दिन मायके के भेज दिया गया। इसके बाद से ससुराल वाले उसे लेने नहीं आए।
किसी तरह पीडि़ता के माता-पिता ने बातचीत कर पीडि़ता को 11 जून 2021 को ससुराल भेजा। ससुराल जाते ही पीडि़ता के साथ उसका पति प्रवीण शाह, ससुर अलाही बख्श शाह, सास पिंजूरा शाह शारीरिक व मानसिक प्रताडऩा देते हुए 20 लाख रुपए मायके से लाने के लिए दबाव देते रहे।
मजबूरी में पीडि़ता ने 12 अगस्त 2021 को अपने मायके वालों को सूचना दी। इसके बाद ससुराल वालों ने उसे मायके भेज दिया और वापस नहीं आने की चेतावनी दी। मजबूरीवश पीडि़ता ने महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
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