छत्तीसगढ़

गरियाबंद जिले में भी उद्यानिकी फसल पर कृषकों को मिलेगी प्रति एकड़ 9 हजार

Nilmani Pal
4 Oct 2021 11:47 AM GMT
गरियाबंद जिले में भी उद्यानिकी फसल पर कृषकों को मिलेगी प्रति एकड़ 9 हजार
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गरियाबंद। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उद्यानिकी फसल उत्पादक कृषकों को प्रति एकड़ 9000 हजार रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा सर्वे कर प्रकरण बनाए जा रहे हैं। कृषक के आवेदन जमा करने से पोर्टल पर आवेदन की जानकारी अंकित करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित है। उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक श्री एस.एस दीवान ने बताया कि योजना हेतु उद्यानिकी फसल जैसे फल, सब्जी, मसाले, पुष्प में से कोई भी फसल खरीफ 2021 में लगाने वाले कृषक पात्र होंगे। कृषक अपने क्षेत्र के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी या कृषि विस्तार अधिकारी से योजना का आवेदन पत्र लेकर पूर्ण रूप से भरकर अपने आधार कार्ड एवं बैंक खाता की सत्यापित छायाप्रति के साथ सत्यापन कराकर अनुदान सहायता के लिए आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। संबंधित ग्रामीण उद्यानिकी या कृषि विस्तार अधिकारी कृषक सत्यापन पश्चात नजदीकी प्राथमिक सहकारी समिति में जमा करेंगे, जो आवेदन की पूर्ण विवरण यूनिफाइड फॉर्मल पोर्टल पर दर्ज करेंगे। संबंधित क्षेत्र के पटवारी द्वारा गिरदावरी के साथ-साथ पोर्टल पर अनुदान हेतु आवेदन रकबा का मिलान कर वास्तविक फसल का रकबा दर्ज की जावेगी। पटवारी द्वारा गिरदावरी पश्चात दर्ज रकबा अनुसार प्रति एकड़ 9000 रुपए के मान से उद्यानकी फसल के रकबा के मुताबिक अनुदान राशि सीधे कृषक के बैंक खाते में शासन द्वारा जमा की जाएगी। खरीफ वर्ष 2020 में धान उपार्जन के लिए पंजीकृत किए गए रकबे पर ही उद्यानिकी फसलें फल, सब्जी, मसाले या फूल वाली फसलें रोपण करने वाले किसान भी पंजीयन करा सकते हैं जिन्हें प्रति एकड़ 10000 रुपए की पात्रता योजना के तहत होगी।

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