छत्तीसगढ़
चिटफंड निवेशकों के लिए जरूरी सूचना, बैंक दस्तावेज जमा करने पर मिलेगी राशि
Shantanu Roy
25 Sept 2026 12:32 PM IST

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छग
Durg. दुर्ग। चिटफंड कंपनी यश ड्रीम रियल स्टेट के निवेशकों के लिए जिला प्रशासन ने जरूरी सूचना जारी की है। ऐसे निवेशक, जिनके बैंक संबंधी दस्तावेज या जानकारी में त्रुटि के कारण राशि का हस्तांतरण नहीं हो सका है, वे अब कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आवश्यक बैंक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा पात्र निवेशकों को राशि वितरण की आगामी कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में जिला कार्यालय द्वारा चिटफंड कंपनी यश ड्रीम रियल स्टेट के निवेशकों को राशि लौटाने की प्रक्रिया की जा रही है। जिला प्रशासन के अनुसार, विगत 06 फरवरी 2026 को कंपनी के 4,601 निवेशकों को प्रथम बैच में राशि का वितरण किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में निवेशकों को उनके निवेश की राशि का भुगतान किया गया।
हालांकि, प्रथम बैच में शामिल 617 निवेशकों के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण नहीं हो सका। जिला प्रशासन के मुताबिक इन निवेशकों द्वारा उपलब्ध कराई गई बैंक संबंधी जानकारी गलत या त्रुटिपूर्ण पाए जाने के कारण राशि उनके खातों में ट्रांसफर नहीं की जा सकी। अब ऐसे निवेशकों को अपनी बैंक संबंधी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है, ताकि उनके दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद राशि वितरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। प्रशासन ने संबंधित निवेशकों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कलेक्टर कार्यालय की चिटफंड शाखा में संपर्क करें।
निवेशक कलेक्टर कार्यालय स्थित चिटफंड शाखा, कक्ष क्रमांक 30 में जाकर अपने बैंक संबंधी दस्तावेज जमा कर सकते हैं। दस्तावेज प्राप्त होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा उनकी बैंक जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। जानकारी सही पाए जाने पर निवेशकों को राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया की जा सकेगी। जिला प्रशासन ने ऐसे निवेशकों की सूची भी उपलब्ध कराई है, जिनके बैंक संबंधी विवरण गलत होने के कारण राशि का हस्तांतरण नहीं किया जा सका। संबंधित निवेशक क्यूआर कोड के माध्यम से सूची का अवलोकन कर सकते हैं। इससे निवेशकों को यह जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी कि उनका नाम उन निवेशकों की सूची में शामिल है या नहीं, जिनके बैंक खाते में राशि ट्रांसफर नहीं हो पाई थी।
प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सूची में शामिल निवेशक अपने बैंक संबंधी दस्तावेज लेकर चिटफंड शाखा में संपर्क करें। दस्तावेज जमा करने के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी और पात्रता के अनुसार राशि वितरण की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी। चिटफंड मामलों में निवेशकों को राशि वापस दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया संचालित की जा रही है। प्रथम बैच में 4,601 निवेशकों को राशि वितरित की जा चुकी है, जबकि बैंक संबंधी जानकारी में त्रुटि के कारण 617 निवेशकों का भुगतान अटक गया था। अब इन निवेशकों को अपने बैंक दस्तावेज जमा करने का अवसर दिया गया है, ताकि उनकी राशि के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
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