छत्तीसगढ़

रेलवे की पार्किंग में हो रही अवैध वसूली, रेलमंत्री ने ठेकेदार पर लगाया जुर्माना

Shantanu Roy
23 Feb 2024 8:56 AM GMT
रेलवे की पार्किंग में हो रही अवैध वसूली, रेलमंत्री ने ठेकेदार पर लगाया जुर्माना
x
छग
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी बिलासपुर के जोनल रेलवे स्टेशन की पार्किंग स्टैंड में अवैध वसूली थम नहीं रही है। बुधवार को एक यात्री से पार्किंग में 2 हजार रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। दरअसल, पार्किंग की रसीद गुम हो जाने पर स्टैंड से गाड़ी देने के लिए कर्मचारी ने यात्री से 5 हजार रुपए की मांग की। बात 2 हजार रुपए में बनी और उसने यात्री से दो हजार रुपए वसूल लिए। रेलवे स्टैंड में अवैध वसूली का VIDEO भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ित यात्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए से इस अवैध वसूली की शिकायत की। जिसके बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया और स्टैंड ठेकेदार से 50 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया।
रेलवे स्टेशन की पार्किंग हमेशा से विवादों में रही है। यहां रेल यात्रियों और उन्हें ड्रॉप करने आने वाले लोगों को गाड़ी खड़ी करने और स्टैंड का किराया देने के नाम पर बदसलूकी का सामना करना पड़ता है। अव्यवस्थाओं को लेकर यात्री या उनके परिजन अक्सर शिकायत भी करते हैं। इसके बाद भी पार्किंग ठेकेदार और उसके कर्मचारियों की मनमानी जारी है। दरअसल, बुधवार को एक यात्री पार्किंग में पहुंचा और उसने स्टैंड में खड़ी गाड़ी की रसीद खोने की जानकारी दी। इस पर पार्किंग कर्मचारी ने पहले तो 5 हजार रुपए की मांग की। जब यात्री ने इसे बहुत ज्यादा बताया, तो वह कहने लगा कि रसीद खोने पर इतना ही चार्ज लिया जाता है। यात्री ने कुछ छूट देने के लिए कहा, तब पार्किंग कर्मचारी ने 2 हजार रुपए देने के लिए बोला। साथ ही कहा कि अब इससे कम नहीं होगा। दो हजार रुपए जमा करने पर ही गाड़ी दी जाएगी। यात्री ने कर्मचारी को दो हजार रुपए दिए, तब उसकी गाड़ी को छोड़ा गया।
इस दौरान यात्री के साथ पहुंचे उसके दोस्त ने कर्मचारी के पैसे मांगने का VIDEO बना लिया। इसमें कर्मचारी रसीद खोने पर पैसे की मांग कर रहा है और नियमों का हवाला दे रहा है। इस वीडियो को यात्री और उसके दोस्त ने रेल मंत्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपलोड कर शिकायत कर दी। रेल मंत्री तक शिकायत पहुंचने के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया। रेलवे ने तत्काल मामले की जांच की और एक्शन लेते हुए स्टैंड ठेकेदार पर 50 हजार रुपए जुर्माना ठोंक दिया। कई बार यात्री से पार्किंग रसीद गुम हो जाती है। रेल प्रशासन इस समस्या को समझता है। यही वजह है कि उन्होंने ऐसे मामलों को लेकर एक नियम बनाया है। जिसके तहत पार्किंग रसीद गुम होने पर गाड़ी मालिक को 50 रुपए शुल्क के साथ आरसी बुक की कॉपी जमा करानी होती है। अगर संबंधित यात्री इन नियमों का पालन कर लेता है, तो उसे तत्काल गाड़ी देना अनिवार्य है। इस मामले में भी यही होना था, लेकिन पार्किंग कर्मचारी ने यात्री से दो हजार रुपए वसूल लिए।
Next Story