छत्तीसगढ़

Indraprastha Colony में अवैध प्लाटिंग, निगम ने रोका

Shantanu Roy
26 Jun 2024 2:50 PM GMT
Indraprastha Colony में अवैध प्लाटिंग, निगम ने रोका
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छग
Raipur. रायपुर। रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार आज नगर पालिक निगम जोन 8 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा जोन 8 के माधव राव सप्रे वार्ड के तहत रायपुरा इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी के पास अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लगभग 1.18 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर अभियानपूर्वक कड़ी कार्यवाही करते हुए तत्काल रोक लगायी गयी। रायपुर जिला कलेक्टर के आदेशानुसार एवं नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम जोन 8 जोन कमिश्नर अरुण ध्रुव के नेतृत्व एवं कार्यपालन अभियंता अभिषेक गुप्ता, नगर निवेश सहायक अभियंता ईश्वर लाल टावरे , उप अभियंता रुचिका मिश्रा की उपस्थिति में थ्रीडी एवं श्रमिकों की सहायता से जोन 8 के माधव राव सप्रे वार्ड क्षेत्र में रायपुरा इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी के पास अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लगभग 1.18 एकड़ निजी भूमि पर की गई
अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही की गई।

अवैध प्लाटिंगकर्ता द्वारा बनायी गयी अवैध मुरूम रोड को थ्रीडी से काटा गया और वहां पहुंचने का मार्ग बाधित किया गया। नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर श्री अरुण ध्रुव ने बताया कि रायपुर जिला कलेक्टर के आदेशानुसार एवं रायपुर नगर पालिक निगम आयुक्त के निर्देशानुसार रायपुरा इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी के पास लगभग 1.18 एकड निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर रोक लगायी गयी है। नगर निगम जोन 8 नगर निवेश विभाग के माध्यम से तहसीलदार रायपुर को पत्र लिखकर निजी भूमि के भूमि स्वामियों की जानकारी नगर निगम जोन 8 नगर निवेश को शीघ्र उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया है। तहसील कार्यालय से नगर निगम जोन 8 नगर निवेश विभाग को जानकारी प्राप्त होने के तत्काल पश्चात छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अवैध प्लाटिंगकर्ताओं के विरूद्ध संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना में प्रक्रिया के अंतर्गत नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही करने नामजद एफआईआर दर्ज करवायी जायेगी।
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