छत्तीसगढ़
रायपुर में अवैध पटाखों का जखीरा जब्त, 95 हजार का माल बरामद
Shantanu Roy
20 Oct 2026 10:45 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के गुजरा गांव में पुलिस ने एक भंडार कक्ष से करीब 95 हजार रुपये कीमत के पटाखे जब्त किए हैं। जांच के दौरान पटाखों के भंडारण से संबंधित वैध लाइसेंस नहीं मिलने पर पुलिस ने हरीश साहू (40 वर्ष) के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई 19 अक्टूबर को मिली सूचना के आधार पर की गई। पुलिस ने मौके से विभिन्न प्रकार के पटाखे और आतिशबाजी सामग्री बरामद की है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक पदार्थ संबंधी कानून के तहत कार्रवाई की गई है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दी दबिश
जानकारी के अनुसार, 19 अक्टूबर को मंदिर हसौद थाना पुलिस को गुजरा गांव में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने संबंधित स्थान पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान गांव निवासी हरीश साहू के भंडार कक्ष में बड़ी मात्रा में पटाखे रखे मिले। पुलिस ने मौके पर मौजूद पटाखों के भंडारण से संबंधित वैध दस्तावेज और लाइसेंस की जांच की, लेकिन आवश्यक लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके बाद पुलिस ने पटाखों को जब्त करते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की।
भंडार कक्ष में मिले कई तरह के पटाखे
पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान भंडार कक्ष में अलग-अलग प्रकार के पटाखे रखे हुए मिले। जब्त सामग्री में क्लस्टर पाइप, मल्टीकलर शॉट, साउंडर, सिग्नेचर रॉकेट, मिर्ची बम और अन्य प्रकार की आतिशबाजी सामग्री शामिल है। पुलिस ने सभी पटाखों को कब्जे में लेकर जब्ती की कार्रवाई की। बरामद सामग्री की कुल अनुमानित कीमत करीब 95 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि पटाखों का भंडारण किन परिस्थितियों में किया गया था।
बिना लाइसेंस पटाखों के भंडारण पर कार्रवाई
पटाखों और अन्य विस्फोटक सामग्री के भंडारण के लिए निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करना आवश्यक होता है। बिना वैध लाइसेंस बड़ी मात्रा में पटाखों का भंडारण करना सुरक्षा की दृष्टि से जोखिमपूर्ण हो सकता है। आग लगने या अन्य दुर्घटना की स्थिति में आसपास मौजूद लोगों और संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस अवैध भंडारण के मामलों में कार्रवाई कर रही है।
BNS और विस्फोटक पदार्थ संबंधी कानून के तहत केस
मंदिर हसौद पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 524/2026 दर्ज किया है। हरीश साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 और विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9बी(1)(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के कब्जे से बरामद पटाखों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस पटाखों का भंडारण और अवैध बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की मांग बढ़ने के कारण अवैध भंडारण की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। मंदिर हसौद पुलिस की इस कार्रवाई में करीब 95 हजार रुपये कीमत के पटाखे बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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