छत्तीसगढ़
IAS निरंजन दास की नहीं होगी गिरफ्तारी, हाईकोर्ट से मिली राहत
Nilmani Pal
26 April 2024 9:18 AM GMT
x
छग
रायपुर। प्रदेश के कथित आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तार रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के नो कर्सिव एक्शन के आदेश को बरकरार रखा है। वहीं पूर्व सचिव निरंजन दास और विधु गुप्ता की याचिकाओं पर एसीबी की ओर से आश्वस्त किया गया है कि अगली सुनवाई के पहले उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
इस पर अगली सुनवाई 8 मई को होगी। कारोबारी अनवर ढेबर के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर हाईकोर्ट ने एसीबी से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इन सभी ने एसीबी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी, जिन पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में गुरुवार को सुनवाई हुई।
Next Story