x
छग
जांजगीर। दहेज में बाइक नहीं लाने के कारण प्रताड़ित कर उसे मारने की नीयत से कीटनाशक दवा पिलाने वाले आरोपी पति दशरथ साहू को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में पांच वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
विशेष लोक अभियोजक चंद्रप्रताप सिंह ने बताया कि कोसमंदा के दशरथ साहू का विवाह 6 मई 2022 को पुष्पलता साहू का विवाह हुआ था। शादी के बाद से ही उसका पति नवविवाहिता को दहेज में बाइक नहीं लाने के कारण प्रताड़ित करता था। इससे परेशान होकर महिला ने अपने घरवालों को जानकारी दी थी। महिला के घर वाले दशरथ को समझाते थे, लेकिन वह नहीं माना। घटना दिनांक 29 जुलाई 2022 की रात को फिर दहेज के लिए विवाद हुआ तो दशरथ ने अपनी पत्नी पुष्पलता को कीटनाशक दवा पिला दी थी।
Next Story