छत्तीसगढ़

महिला की मौत मामले में पति को सजा, 10 साल तक रहेगा जेल में

Nilmani Pal
27 July 2023 3:24 AM GMT
महिला की मौत मामले में पति को सजा, 10 साल तक रहेगा जेल में
x
छग

कोरबा। कुसमुंडा के गेवरा बस्ती में संतान नहीं होने के कारण पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने से परेशान महिला ने खुद पर आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को 10 साल की सजा सुनाई है। कुसमुंडा थाना अंतर्गत बरपाली मोहल्ला गेवरा बस्ती निवासी संतोष कुमार रात्रे की शादी घटना से 2 साल पहले धनकुमारी रात्रे से हुई थी। शादी के बाद संतान नहीं होने के कारण प्रताड़ित किया जाता था। लड़ाई-झगड़ा व मारपीट से परेशान होकर 2 साल पहले धनकुमारी ने अपने ऊपर मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगा ली थी।

इससे उसकी मौत हो गई। मामले में मृतका के पिता गिरधारी लाल की रिपोर्ट पर कुसमुुंडा पुलिस ने आरोपी पति संतोष कुमार के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का जुर्म दर्ज किया था। मामला प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटघोरा के न्यायालय में विचाराधीन था। जहां सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अशोक कुमार आनंद ने पैरवी करते हुए साक्ष्यों को मजबूती के साथ रखा। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय के न्यायधीश वेन्सेस्लास टोप्पो ने आरोपी पति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया गया।

Next Story