छत्तीसगढ़

पति ने की पत्नी की बेरहमी से हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Shantanu Roy
20 April 2022 6:07 PM GMT
पति ने की पत्नी की बेरहमी से हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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छग

धमतरी। सब्बल से मारकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायालय धमतरी से मिली जानकारी के अनुसार मगरलोड थाना क्षेत्र के ग्राम मोहेरा स्थित कमारपारा निवासी मंगलराम कमार (55) ने 29 अगस्त 2019 की रात अपनी पत्नी सुखबती कमार के साथ गाली-गलौज की।

पिता द्वारा गाली-गलौज किए जाने पर जब पुत्र गणेश राम कमार ने मना किया, तो उन्हें गाली-गलौज करने लगा, ऐसे में वह अपने कमरे में जाकर सो गया। 30 अगस्त 2019 की सुबह सोकर उठा तो अपनी मां सुखबती कमार को जमीन पर खून से लथपथ मृत अवस्था में देखा। पिता मंगलराम कमार से पूछने पर हत्या करना बताया। घटना की जानकारी पड़ोसियों के साथ थाने में दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा पश्चात पोस्टमार्टम किया।
आरोपित पति मंगलराम कमार को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले को जिला एवं सत्र न्यायालय धमतरी में पुलिस ने चालान पेश किया। यहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश केएल चरयाणी इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद पत्नी की हत्या करने वाले मंगलराम कमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दंड नहीं पटाने पर अतिरिक्त सजा भुगताने का प्रविधान रखा है।
Shantanu Roy

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