छत्तीसगढ़

पति-पत्नी को 20-20 साल की सजा, रेप मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

Nil dhankar
31 Oct 2021 11:40 AM IST
पति-पत्नी को 20-20 साल की सजा, रेप मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
x
छत्तीसगढ़

बिलासपुर। नाबालिग से लगातार रेप कर उसे गर्भवती करने वाले तथा इसमें मदद करने वाली उसकी पत्नी को कोर्ट ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। घटना गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की है। अभियोजन के मुताबिक हर्रा टोला गांव का हुकुमचंद कोरी 15 साल की नाबालिग पीड़िता से लगातार दुष्कर्म करता था। आरोपी हुकुमचंद के पास उसकी पत्नी पूनम कोरी ही पीड़िता को भेजती थी। इस बीच जब बच्ची गर्भवती हो गई तो उसे गौरेला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां उसने एक शिशु को जन्म दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब अस्पताल की ओर से इसकी सूचना थाने में दी गई। पीड़िता से बयान लेने के बाद आरोपी पति व पत्नी के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 (2) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4, 5 व 6 के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

प्रकरण की सुनवाई के बाद जीपीएम जिले के विशेष अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने आरोपी हुकुमचंद व उसकी पत्नी पूनम कोरी को 20-20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी महिला को सख्त सजा देना इसलिए आवश्यक है कि एक महिला होते हुए भी उसने एक बालिका के साथ अन्याय में मदद की। यह अत्यंत गंभीर कृत्य है। पीड़िता के अवयस्क होने के कारण उसे हुई मानसिक और शारीरिक पीड़ा के तहत कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत समुचित कार्रवाई करने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिया है।

Next Story