छत्तीसगढ़

हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ने भाई की संस्था को आबंटित की भूमि, हो रहा विरोध

Admin2
31 Dec 2020 6:09 AM GMT
हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ने भाई की संस्था को आबंटित की भूमि, हो रहा विरोध
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आबंटन को लेकर सवाल भी उठ रहे, शासन की अनुमति लिए बगैर हुआ आबंटन

संचालक मंडल की बैठक में शासन की अनुमति बगैर अध्यक्ष के भाई की संस्था को 1रु के भू-भाटक पर भूमि आबटिंत करने का संगीन आरोप

जिस संचालक मंडल की बैठक में भूमि आबंटन का फैसला हुआ उसी बैठक में प्रस्ताव क्र. 7 के अनुसार भूमि फ्री होल्ड, विक्रय लीज आदि के लिए शासन की अनुमति जरूरी

सरकारी अधिनियम के अनुसार भी किसी भी संस्था को कलेक्टर गाइड लाइन के अनुसार भूमि आबंटन का नियम

जसेरि रिपोर्टर

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने हीरापुर में संचालित प्रेरणा दृष्टिबाधित दिव्यांग बालिका आवासगृह को दृष्टिबाधित दिव्यांग बालिकाओं की खेलकूद की गतिविधियों के लिए हास्टल से लगी 6000 वर्गफुट भूमि आबंटित की है। इसके लिए संस्था के पदाधिकारियों ने बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा के प्रति आभार जताया है। संयुक्त सचिव दिनेश सचदेव के अनुसार आवासगृह को संचालित करने वाली संस्था नेशनल एसोसिएशन फार द ब्लाइंड की रायपुर ब्रांच ने हीरापुर के प्रेरणा दृष्टिबाधित दिव्यांग बालिका आवासगृह में बालिका हास्टल से लगी 6000 वर्गफुट भूमि को बालिकाओं की खेलकूद गतिविधियों के लिए आबंटित करने की मांग की थी। लंबे समय तक इस मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था लेकिन संस्था ने जब कुलदीप जुनेजा को इस मांग से अवगत कराया तो उन्होंने इस पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए केवल खेल संबंधी गतिविधियों के लिए सशर्त उपयोग की अनुमति प्रदान कर दी।

आबंटन पर सवाल

एक ओर जहां संस्था के पदाधिकारी हाउसिंग बोर्ड द्वारा भूमि आबंटित करने पर अध्यक्ष का आभार जता रहे हैं वहीं कुछ सामाजिक संस्था और संगठन बोर्ड अध्यक्ष के निर्णय पर सवाल भी उठा रहे हैं। इनका कहना है कि हाउसिंग बोर्ड को सरकार की अनुमति के बगैर आबंटन का अधिकार नहीं है। बोर्ड सिर्फ भूमि लीज अथवा रेंट पर दे सकती है। आबंटन अथवा बेचने के लिए सरकार के परमिशन की जरूरत होती है। बावजूद बोर्ड अध्यक्ष ने महज एक रुपए के दर पर उक्त भूमि आवंटित करने की अनुमति दे दी। बाकायदा इसके लिए विगत 9/12/20 को संपन्न हुई संचालक मंडल की बैठक में इस एजेंडे पर प्रस्ताव पारित कर दिया गया। संचालक मंडल की बैठक में एजेंडा क्रमांक-11 संकल्प क्र-1854/11/66/12/2020 में इस विषय पर चर्चा हुई जिसमें विचारोपरांत सर्वसम्मति से दृष्टिबाधितों के लिए नेशनल एसोसिएशन फार द ब्लाइंड रायपुर को मंडल के आधिपत्य में हीरापुर रायपुर स्थित रिक्त भू-खंड क्षेत्रफल 605.17 वर्गमीटर(6511.63 वर्गफीट) भूमि मात्र रु-1/-पर आबांटित करने की स्वीकृति केवल बाउंड्रीवाल के निर्माण व किसी पक्के निर्माण नहीं करने की शर्तों के साथ हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया है। सामाजिक संगठनों और संस्थाओं ने इस पर सवाल उठाया कि उसी बैठक के एजेंडा 7 में एक प्रस्ताव के जरिए छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के एक आदेश के परिपालन में मंडल और राजस्व विभाग के आदेश को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में लागू कर समस्त आवासीय एवं व्यवसायिक भूखंडों/भवनों में प्रचलित गाईड-लाइन का 2 प्रतिशत संपरिवर्तन शुल्क एवं 10 वर्षों का अग्रिम भू-भाटक राशि लिया जाकर फ्री-होल्ड के रूप में संपरिवर्तन किए जाने/फ्री होल्ड पर विक्रय किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए प्रकरण को छत्तीसगढ़ शासन को भेजे जाने के लिए आयुक्त को अधिकृत किया गया है। इससे साफ है कि शासन की अनुमति और आदेश के अनुसार ही बोर्ड को सरकारी भूमि को उपयोग में लाने की अनुमति है। भूखंड को बेचने, लीज अथवा रेंट पर देने से पहले राज्य शासन की अनुमति जरूरी है लेकिन इस मामले में भूमि आबंटन के लिए शासन की अनुमति नहीं ली गई और बोर्ड ने पद के अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर भूखंड आबंटित कर दिया।

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