एकाएक बंद नहीं करा सकते हुक्का बार, छग हाईकोर्ट ने शासन को जारी किया नोटिस
बिलासपुर। छग हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित हुक्का बार को बंद करने के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने मामले में शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में चल रहे हुक्का बार को बंद करने का आदेश दिया था. इसके तहत राजेन्द्र नगर टीआई ने रायपुर में संचालित एडिक्शन कैफे सहित 6 हुक्का बार बंद करने नोटिस जारी किया था.
इसके खिलाफ हुक्का बार संचालक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में कहा गया कि इससे पूर्व भी दो बार रायपुर में हुक्का बार बंद कराया गया था. प्रदेश में हुक्का बार बंद कराने कोई कानून नहीं होने से हाईकोर्ट ने बार बंद कराने का आदेश को निरस्त किया है. जस्टिस आरसीएस सामन्त ने हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के पालन में सरकार के हुक्का बार बंद कराने के आदेश पर रोक लगाई है. कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.