छत्तीसगढ़

गृह मंत्रालय ने IPS जीपी सिंह की बहाली का आदेश किया जारी

Nil dhankar
12 Dec 2024 4:18 PM IST
गृह मंत्रालय ने IPS जीपी सिंह की बहाली का आदेश किया जारी
x

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर को आदेश जारी कर आईपीएस जीपी सिंह को पुन: सेवा में बहाल कर दिया है. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है. 20 जुलाई 2023 को पारित निलंबन आदेश को खारिज करते हुए उसी दिनांक से पद पर बहाल किया है.

बता दें कि बैच 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को 20 जुलाई 2023 गृह मंत्रालय के आदेश के तहत सेवानिवृत्त किया गया था. इसके आईपीएस ने कैट में चुनौती दी. CAT ने 10 अप्रैल 2024 गृह मंत्रालय का आदेश रद्द करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने और सभी लाभ देने के निर्देश दिए. गृह मंत्रालय ने CAT के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को याचिका खारिज कर दी थी.

इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की, जिसे 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया. आईपीएस जीपी सिंह तेज तर्रार पुलिस अफसर माने जाते है. अपने ईमानदारी के चलते पिछली सरकार यानी भूपेश बघेल से सीधे इन्होने पंगा ले लिया था. जिसकी वजह से इन्हे जेल जाना पड़ा और प्रताड़ित किया गया. लेकिन अपनी कार्य कुशलता के लिए आईपीएस जीपी सिंह ने कानूनी लड़ाई लड़ी और केस जीतकर खुद को ईमानदार अफसर साबित किया. अब आईपीएस जीपी सिंह प्रदेश में राज्य शासन के आदेश पर अपनी सेवाएं देंगे.

Next Story