छत्तीसगढ़

विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश प्रतिबंधित, अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आदेश जारी

Nilmani Pal
7 July 2023 10:37 AM GMT
विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश प्रतिबंधित, अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आदेश जारी
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कोरिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा की सोलहवां सत्र 18 जुलाई से 21 जुलाई 2023 तक संचालित होना है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विनय कुमार लंगेह द्वारा इस अवधि में शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। सत्रावधि के दौरान अधिनस्थ कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को किसी भी तरह का अवकाश देय नहीं होगा। अति आवश्यक होने पर कलेक्टर द्वारा अनुमति प्राप्त कर अवकाश पर प्रस्थान करेंगें। सभी विभाग एवं जिला प्रमुख प्राप्त विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करने एवं समय-सीमा में भेजने हेतु अपने-अपने विभाग में सेल का गठन कर फैक्स एवं मेल के द्वारा जानकारी तथा सूचना तत्काल की गई कार्यवाही से कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराएंगे।

विधानसभा सत्र में प्रश्नों के उत्तर समय सीमा में शासन को भेजे जाने हेतु कर्मचारियों की लगाई गई डयूटी

विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्नों के उत्तर तैयार करने एवं समय-सीमा में भेजने हेतु शासकीय अवकाश के दिनों में कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर कार्य सम्पादित किये जाने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विनय कुमार लंगेह द्वारा कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी है। जिसके अंतर्गत 08 जुलाई को सहायक आयुक्त के सहायक ग्रेड-03 नारेन्द्र कुमार विश्वकर्मा एवं जिला अभिलेखागार भृत्य बाल कुमार, 09 जुलाई को श्रम विभाग के डाटा एन्ट्री ऑपरेटर संतोष त्रिपाठी एवं राजस्व विभाग के माल जमादार फबियानुस बड़ा, 15 जुलाई को जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग के सहायक ग्रेड-03 अमृत कुमार एक्का एवं भू-अभिलेख के चौनमैन अर्जून, 16 जुलाई को भू-अभिलेख के सहायक ग्रेड-02 रामेश्वर वर्मा एवं राजस्व विभाग के प्रोसेस सर्वर लखनराम, 17 जुलाई को नगर तथा ग्राम निवेश के सहायक ग्रेड-03 अनिल खलखो एवं राजस्व विभाग के माल जमादार परदेशी राम की डयूटी लगाई गयी है।

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