छत्तीसगढ़
बजट सत्र के दौरान अवकाश प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
Nilmani Pal
16 Feb 2023 1:22 AM GMT
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छग
कोरिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा की पंचम विधान सभा का सोलहवां सत्र 01 मार्च से 24 मार्च 2023 तक संचालित होना है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विनय कुमार लंगेह द्वारा इस अवधि में शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। सत्रावधि के दौरान अधिनस्थ कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को किसी भी तरह का अवकाश देय नहीं होगा।
अति आवश्यक होने पर कलेक्टर द्वारा अनुमति प्राप्त कर अवकाश पर प्रस्थान करेंगें। सभी विभाग एवं जिला प्रमुख प्राप्त विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करने एवं समय-सीमा में भेजने हेतु अपने-अपने विभाग में सेल का गठन कर फैक्स एवं मेल के द्वारा जानकारी तथा सूचना तत्काल की गई कार्यवाही की प्रति सहित कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराएंगे।
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