छत्तीसगढ़

विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश प्रतिबंधित

Shantanu Roy
21 Dec 2022 2:03 PM GMT
विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश प्रतिबंधित
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मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा की पंचम विधान सभा का पन्द्रहवां सत्र 2 जनवरी से 6 जनवरी 2023 तक संचालित होना है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पीएस ध्रुव ने इस अवधि में शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों को अवकाश, मुख्यालय छोड़ने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। सत्रावधि के दौरान अधिनस्थ कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों को किसी भी तरह का अवकाश देय नहीं होगा। अति आवश्यक होने पर कलेक्टर से अनुमति प्राप्त कर अवकाश पर प्रस्थान करेंगें। सभी विभाग और जिला प्रमुख प्राप्त विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करने, समय-सीमा में भेजने के लिए अपने-अपने विभाग में सेल का गठन कर फैक्स और मेल के माध्यम से जानकारी और सूचना तत्काल की गई कार्यवाही की प्रति सहित कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराएंगे।
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