छत्तीसगढ़

होली पर्व पर शुष्क दिवस घोषित, कलेक्टर का आदेश

Nilmani Pal
21 March 2024 11:12 AM GMT
होली पर्व पर शुष्क दिवस घोषित, कलेक्टर का आदेश
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छग न्यूज़

बीजापुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग पाण्डेय द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1916 के तहत् वर्ष 2023-24 के लिए देशी /विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिन्दु के कण्डिका (16.1) के अनुसार 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को होली पर्व (जिस दिन होली खेला जाए) के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिसके अंतर्गत जिला बीजापुर के समस्त देशी /विदेशी मदिरा दुकान व एफ.एल.7 सैनिक केंटिन में मदिरा धारण, विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।

वही एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के सफलतापूर्वक निर्वाचन कार्य संपादित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिले में शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिए। इस दौरान मतदान केन्द्र क्रमांक 108 प्राथमिक शाला धनोरा का औचक निरीक्षण कर मौके पर उपस्थित बीएलओ, पटवारी एवं सचिव से आवश्यक जानकारी ली जिसमे विगत विधानसभा में 61.9 प्रतिशत मतदान होने की बात बीएलओ द्वारा बताई गई कमिश्नर धावड़े ने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने व्यापक रूप से मतदाता जागरूकता अभियाान चलाने के निर्देश दिए। वहीं मतदाता सूची में नए नाम 59 जोड़े जाने एवं 14 नाम विलोपन की जानकारी बीएलओ द्वारा दी गई है।

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