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रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अमित शांडिल्य को फिर से उपमहानिरीक्षक जेल के पद पर नियुक्त किया जाए। आदेश में एस.एस. तिग्गा को दी गई पदोन्नति को निरस्त किया गया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि डीआईजी जेल पद के लिए तय वरिष्ठता और पात्रता सूची में अमित शांडिल्य का नाम सबसे ऊपर था।
इसके बावजूद उन्हें नजरअंदाज करते हुए एस.एस. तिग्गा को पदोन्नति दे दी गई थी। कोर्ट ने इसे सेवा नियमों का उल्लंघन माना। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पदोन्नति देते समय न तो वरिष्ठता के सिद्धांतों का पालन किया गया और न ही तय नियमों को ध्यान में रखा गया।
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