x
छग
बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी के मानसिक विकार ग्रस्त होने पर पति के तलाक लेने को सही ठहराया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि विवाह के बाद पत्नी 4 दिन ही पति के साथ रही, उसकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण वह अपने वैवाहिक दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ थी. विवाह को ट्रायल कोर्ट ने शून्य घोषित करने का आदेश दिया था. इस पर पत्नी की ओर से हाईकोर्ट में अपील की गई. डिवीजन बेंच ने भी अपील खारिज करते हुए कहा कि, इस तरह की अवस्था में महिला विवाह के लिए अयोग्य है.
बता दें, कि रायपुर के कोटा निवासी सुजीत तिवारी का विवाह जामुल भिलाई निवासी युवती से हुआ था. शादी के बाद से ही पत्नी का व्यवहार असामान्य था. वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी. सुजीत को बाद में जानकारी हुई कि मनोरोग चिकित्सक से उसका पहले से इलाज चलता रहा है. शादी के समय यह तथ्य छिपाया गया. पति ने दुर्ग फैमिली कोर्ट में विवाह को अमान्य करने के लिए आवेदन किया. ट्रायल कोर्ट ने सभी पक्षों के बयान और साक्ष्यों के बाद आवेदक के पक्ष में आदेश पारित कर दिया. इस आदेश के खिलाफ पत्नी की ओर से प्रस्तुत अपील की जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय एस अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई.
हाईकोर्ट ने कहा कि 13 पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से पता चलता है कि 29 मई 2019 को विवाह संपन्न होने के बाद पति- पत्नी 4 दिन ही साथ रहे हैं. साक्ष्यों के अनुसार डॉ. प्रमोद गुप्ता ने पत्नी का इलाज किया था, जो एक मनोचिकित्सक था. शादी से पहले भी उसकी मानसिक बीमारी के लिए डॉक्टर ने अलग-अलग तारीखों पर दवाएँ लिखी थीं. यह स्पष्ट है कि अनावेदक पत्नी मानसिक विकार से पीड़ित है और विवाह के लिए अयोग्य है.
Tagsछत्तीसगढ़ न्यूज हिंदीछत्तीसगढ़ न्यूजछत्तीसगढ़ की खबरछत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ न्यूज अपडेटChhattisgarh News HindiChhattisgarh NewsChhattisgarh Latest NewsChhattisgarh News Updateजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Shantanu Roy
Next Story