बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवकाश के दिन यानी रविवार को एक अर्जेंट याचिका पर सुनवाई करते हुए रायपुर-बिलासपुर हाईवे के नांदघाट स्थित फैमिली ढाबे को तोडऩे के आदेश पर स्थगन दिया है। याचिकाकर्ता विवेक शुक्ला की ग्राम खैरा में जमीन थी। सन 1951 में सडक़ निर्माण के लिए इनकी करीब 1 एकड़ जमीन ली गई और उसके बदले सडक़ के किनारे दूसरी जमीन दी गई।
इस जमीन पर पिछले 35 सालों से फैमिली ढाबा संचालित हो रहा है। इसे अवैध कब्जा बताते हुए नवागढ़ के तहसीलदार ने 26 अप्रैल को याचिकाकर्ता को नोटिस जारी की थी और 31 अप्रैल को कब्जा हटाने का आदेश जारी किया। इसके विरुद्ध उसने एसडीएम नवागढ़ के समक्ष अपील की, जिसे 16 जून को खारिज कर दिया गया। इस आदेश के खिलाफ शनिवार को विवेक शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अर्जेंट सुनवाई की अपील की। रविवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सैम कोसी की सिंगल बेंच ने तहसीलदार के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही एसडीएम के समक्ष दस्तावेजों के साथ पुन: आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश याचिकाकर्ता को दिया।