छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट ने किया कलेक्टर को तलब, किसानों को मुआवजे नहीं देने का मामला

Nilmani Pal
5 Sep 2022 4:39 AM GMT
हाईकोर्ट ने किया कलेक्टर को तलब, किसानों को मुआवजे नहीं देने का मामला
x

बिलासपुर। जमीन अधिग्रहण का मुआवजा देने के हाईकोर्ट के आदेश का एक साल तक पालन नहीं होने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रायगढ़ कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है।

रायगढ़ जिले के बायंग तहसील के बाल गोविंद, बुधराम, मनोहर लाल आदि किसानों की जमीन को सड़क बनाने के लिए शासन ने 4 साल पहले अधिग्रहित किया था। लोक निर्माण विभाग ने इस पर सड़क बना दी लेकिन किसानों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया। इससे परेशान होकर इन 3 किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। एक साल पहले हाईकोर्ट ने रायगढ़ कलेक्टर को आदेश दिया था कि प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा भुगतान किया जाए। आदेश का पालन नहीं होने पर इन किसानों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इससे संबंधित तीन याचिकाएं हैं। हाईकोर्ट मैं जस्टिस पी सेम कोसी सिंगल बेंच ने रायगढ़ कलेक्टर को 30 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।


Next Story