छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ की जर्जर सड़कों पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को निर्देश

SHIDDHANT
5 May 2026 11:13 PM IST
छत्तीसगढ़ की जर्जर सड़कों पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को निर्देश
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Bilaspur बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में जर्जर सड़कों की स्थिति को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए कि नेहरू चौक से पेंड्रीडीह (रायपुर रोड) सहित अन्य प्रमुख सड़कों का पुनर्निर्माण शीघ्र पूरा किया जाए।
शासन की ओर से अदालत में शपथपत्र प्रस्तुत कर बताया गया कि अधूरे और नए स्वीकृत सड़क कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही एनआईटी रायपुर की विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद पुनर्निर्माण प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसे मंजूरी मिलते ही कार्य तेज किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल मरम्मत या किनारों की सफाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि सड़कों का वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण जरूरी है। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि वर्षों से अध्ययन और टेंडर प्रक्रिया के नाम पर देरी क्यों की गई, जबकि जनता लगातार जोखिम में रही।
पूर्व सुनवाई में कोर्ट ने रायपुर–बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग और पेंड्रीडीह बाईपास की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई थी। अब अगली सुनवाई 1 जुलाई को निर्धारित की गई है। लोक निर्माण विभाग ने बताया कि कई स्थानों पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसकी लागत में संशोधन कर नई प्रक्रिया शुरू की गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि एनआईटी रिपोर्ट के आधार पर अन्य खराब सड़कों की भी मरम्मत और कायाकल्प किया जाएगा।
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