छत्तीसगढ़

कांस्टेबल के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Nilmani Pal
11 Sep 2024 12:24 PM GMT
कांस्टेबल के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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बिलासपुर bilaspur news । गर्भवती पत्नी की देखभाल में किसी तरह की चूक ना हो इसे देखते हुए हाई कोर्ट ने संवेदनशीलता दिखाते हुए आईजी रायपर रेंज द्वारा किये गए तबादला आदेश पर रोक लगा दी है। नवदीप ठाकुर, जिला धमतरी में पुलिस कांस्टेबल के पद पर पदस्थ थे। पदस्थापना के दौरान आईजी रायपुर रेंज ने एक आदेश जारी कर नवदीप का स्थानांतरण जिला धमतरी से जिला-महासमुंद कर दिया गया। आईजी द्वारा किये गए स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए नवदीप ठाकुर ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाई कोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की।

मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन सिंह राजपूत के सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट के समक्ष पैरवी करते हुए अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय ने तर्क प्रस्तुत करते हुते कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता की पत्नी डिगेश्वरी ध्रुव छह माह की गर्भवती है। प्रसव की संभावित तिथि तीन माह पश्चात् है। चूंकि याचिकाकर्ता के परिवार में गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिये अन्य कोई जिम्मेदार सदस्य नहीं है। यदि याचिकाकर्ता जिला महासमुंद में ज्वाइन करता है तो वह गर्भवती पत्नी की देखभाल नहीं कर पाएगा।

हाई कोर्ट बिलासपुर द्वारा पूर्व में अन्य याचिकाओं में पत्नी के गर्भवती होने एवं उनकी देखभाल किये जाने के आधार पर स्थानांतरण आदेश पर स्थगन दिया गया था। लिहाजा इसी आधार पर याचिकाकर्ता का जिला-धमतरी से जिला-महासमुंद किये गये स्थानांतरण आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। chhattisgarh news

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