छत्तीसगढ़

Devendra Yadav के निर्वाचन मामलें में हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Shantanu Roy
20 Jun 2024 11:57 PM IST
Devendra Yadav के निर्वाचन मामलें में हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
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Bilaspur. बिलासपुर। भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. भाजपा उम्मीदवार प्रेमप्रकाश पांडेय ने ये याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया है कि देवेंद्र यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर नामांकन में अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है. साथ ही आपराधिक केस का भी अपने शपथपत्र में उल्लेख नहीं किया, इसलिए उनका निर्वाचन निरस्त किया जाए।

याचिकाकर्ता प्रेमप्रकाश पांडेय ने अपनी चुनावी याचिका में कहा कि चुनाव आयोग से आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी छिपाना प्रावधानों का उल्लंघन है. यदि कोई उम्मीदवार इस तरह की जानकारी छिपाता है, तो उसका निर्वाचन अवैध हो जाता है. रायपुर और बिलासपुर कोर्ट ने देवेंद्र यादव को समन जारी किया था, जिसमें उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है. मामले में जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में देवेंद्र यादव की ओर से एडवोकेट बीपी शर्मा ने आवेदन प्रस्तुत कर याचिका को चलने योग्य नहीं बताया. सभी पक्षों की सुनवाई और बहस पूरी हो जाने के बाद कोर्ट ने फिलहाल फैसले को रिजर्व रख लिया है।
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