छत्तीसगढ़
पिता की अपील को हाईकोर्ट ने किया ख़ारिज, जानिए क्या है वजह
Shantanu Roy
16 Feb 2024 8:40 AM GMT
x
छग
बिलासपुर। पिता की अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने एक बच्ची के संरक्षण के लिए मां को सर्वाधिक उपयुक्त माना है। कोर्ट ने कहा कि लडक़ी होने के नाते बच्ची की कस्टडी मां को सौंपना ज्यादा उचित होगा। केरल के रियाज मोहम्मद का विवाह रायपुर मे हुआ था। शादी के बाद वह अपनी पत्नी को साथ लेकर दुबई चला गया था। उनसे एक बच्ची पैदा हुई। इसके बाद पति-पत्नी में मनमुटाव पैदा हो गया, तब महिला अपने मायके रायपुर वापस आ गई। इस बीच पति रायपुर पहुंचा और बच्ची को अपने साथ जबरदस्ती ले गया। इस पर महिला ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की।
कोर्ट के आदेश पर 7 नवंबर 2016 को बच्ची को मां को सौंप दिया गया। इस बीच परिवार न्यायालय में पिता ने बच्ची की कस्टडी के लिए इस आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया कि वह किडनी की बीमारी से पीडि़त है और मां उसका इलाज कराने में असमर्थ है। पिता बच्ची के स्वास्थ्य की उचित देखभाल करना चाहता है। परिवार न्यायालय ने पिता की याचिका निरस्त कर दी। इसके बाद पिता ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस संजय श्याम अग्रवाल डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद रियाज मोहम्मद को अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि, एक लडक़ी होने के नाते बच्ची की कस्टडी मां को सौंपना उचित होगा।
Next Story