छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश, दो IAS के खिलाफ मिली शिकायत पर जांच जल्द करें

Nilmani Pal
1 May 2024 6:49 AM GMT
हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश, दो IAS के खिलाफ मिली शिकायत पर जांच जल्द करें
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दो आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की लंबित जांच को चार सप्ताह के भीतर पूरी करने का आदेश शासन को दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने एक याचिका में बताया था कि चार आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की लंबे समय से जांच लंबित है। इस पर कार्रवाई का निर्देश शासन को दिया जाए।

शासन की ओर से जवाब दिया गया कि बलरामपुर-रामानुजगंज के तत्कालीन कलेक्टर अलेक्स पॉल मेनन और उद्यानिकी विभाग के तत्कालीन संचालक भुवनेश यादव के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच पूरी कर प्रकरण समाप्त कर दिया गया है। गरियाबंद के तत्कालीन अतिरिक्त कलेक्टर जीआर चुरेंद्र तथा पेंड्रा के तत्कालीन एसडीएम भीम सिंह के विरुद्ध जांच लंबित है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने दोनों के विरुद्ध जांच 4 सप्ताह के भीतर पूरी करने का आदेश सरकार को दिया है।

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