छत्तीसगढ़

सीट क्रिएट कर छात्रा को प्रवेश देने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Shantanu Roy
14 April 2022 1:58 PM GMT
सीट क्रिएट कर छात्रा को प्रवेश देने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश
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बिलासपुर। हाईकोर्ट ने रायपुर के प्राइवेट मेडिकल कालेज में एक सीट क्रिएट कर छात्रा को प्रवेश देने का आदेश जारी किया है. रजिस्ट्रेशन व फीस समेत सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद भी छात्रा को बीडीएस कोर्स से एमबीबीएस कोर्स में अपग्रेड नहीं किया गया था जिसके बाद छात्रा हाईकोर्ट पहुंची थी.

छात्रा सौम्या साहू ने बीडीएस कोर्स में एडमिशन लिया था. छात्रा का निर्धारित योग्यता पूरी करने के बाद भी बीडीएस से एमबीबीएस की सीट में अपग्रेड करने वाले मॉप-अप राउंड की काउंसिलिंग की लिस्ट में नाम नही था. जिसकी शिकायत उसने डीएमई को की थी. जहां उन्हें टेक्निकल गलती बता कर अगले चरण में होने वाले स्ट्रे राउंड में शामिल करने का आश्वासन दिया गया. पर स्ट्रे राउंड क़ी काउंसलिंग में भी छात्रा का नाम नहीं जोड़ा गया. जिससे बाद छात्रा ने याचिका प्रस्तुत की.
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी व जस्टिस गौतम चौरड़िया की डिवीजन बेंच में हुई. अदालत ने समस्त तर्को को सुनने के पश्चात नेशनल मेडिकल काउंसिल व डीएमई को निर्देशित किया कि रिम्स मेडिकल कालेज रायपुर में छात्रा के लिए एक सीट निर्मित करे व दो सप्ताह में छात्रा का प्रवेश सुनिश्चित करें.
Shantanu Roy

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