छत्तीसगढ़

जिला शिक्षाधिकारी को हाईकोर्ट का नोटिस, अनुकंपा नियुक्ति का मामला

Nilmani Pal
27 March 2022 2:59 AM GMT
जिला शिक्षाधिकारी को हाईकोर्ट का नोटिस, अनुकंपा नियुक्ति का मामला
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बिलासपुर। अवमानना मामले में हाई कोर्ट ने राजनांदगांव के जिला शिक्षाधिकारी को चार्ज फ्रेम करने के लिए नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में कोर्ट के सामने व्यक्तिगत उपस्थिति के निर्देश जारी किए हैं। राजनांदगांव के बाकल निवासी दाताराम वर्मा डोंगरगढ़ में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ थे। सेवाकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने पर पुत्र योगेन्द्र वर्मा द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया।

डीईओ ने बताया कि योगेंद्र वर्मा का बड़ा भाई जुगल वर्मा शिक्षाकर्मी के पद पर पदस्थ है। हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में रिट याचिका की सुनवाई के बाद डीईओ राजनांदगांव द्वारा जारी आदेश को निरस्त कर इस तथ्य की जांच करने कहा कि याचिकाकर्ता अपने बड़े भाई पर आश्रित है या नहीं। इसके बाद उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दें। हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं किये जाने से क्षुब्ध होकर योगेंद्र वर्मा द्वारा हाई कोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व दीपिका सन्नाट के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की गई।

उक्त अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान डीईओ राजनांदगांव एचआर सोम के अधिवक्ता द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत कर यह जवाब दिया गया कि याचिकाकर्ता के पास कृषि भूमि उपलब्ध है जो कि याचिकाकर्ता के जीवन यापन के लिए पर्याप्त है।

हाई कोर्ट द्वारा अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान यह पाया कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है जो कि अवमानना है। अत: इस मामले में गंभीर नाराजगी जाहिर करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध अवमानना मामले में चार्ज फ्रेम करने के लिए उन्हें दो मई 2022 को हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।


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