छत्तीसगढ़
बिलासपुर और रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा और मेयर इन काउंसिल को हाईकोर्ट का नोटिस जारी
Deepa Sahu
28 Jan 2022 6:18 PM GMT
x
बड़ी खबर
बिलासपुर: हाईकोर्ट ने बिलासपुर और रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा और मेयर इन काउंसिल को नोटिस जारी किया है। स्मार्ट सिटी कंपनियों ने निर्वाचित संस्थाओं के अधिकार हड़पने वाली जनहित याचिका पर कोर्ट ने सभी संस्थाओं को जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 14 फरवरी को तय की गई है।
बिलासपुर के अधिवक्ता विनय दुबे ने एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें बिलासपुर और रायपुर निगम में स्मार्ट सिटी के तहत काम कर रही कंपनियों को चुनौती दी गई है कि इन्होंने निर्वाचित नगर निगमों के सभी अधिकारों का, असंवैधानिक रूप से अधिग्रहण कर लिया है। जबकि ये सभी कम्पनियां विकास के वही कार्य कर रही हैं, जो नगर निगमों के अधीन हैं। पिछले 5 सालों में कराए गए कार्य की प्रशासनिक या वित्तीय अनुमति नगर निगम मेयर इन कॉन्सिल या सामान्य सभा से नहीं ली गई है।
Next Story