छत्तीसगढ़
रायपुर और बिलासपुर रेल मंडल के प्रबंधकों को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
Nilmani Pal
30 Sep 2022 5:55 AM GMT

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बिलासपुर। कोयला परिवहन के दौरान डस्ट को उड़ने से रोकने के लिए प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रायपुर व बिलासपुर के मंडल रेल प्रबंधकों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
याचिका में कहा गया है कि कोयले से लदी गाड़ियों और वैगन को परिवहन के दौरान ढकने का प्रावधान है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से सख्त आदेश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद रेलवे की ओर से प्रावधानों का पालन नही किया जा रहा है। कोयला डस्ट से 7 किलोमीटर का क्षेत्र प्रदूषित होता है। बीमारियों के साथ ही इसका असर फसलों की उर्वरक क्षमता पर भी पड़ता है। मामले की सुनवाई करते हुए पर्यावरण संरक्षण मंडल को भी जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
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