छत्तीसगढ़

थाना प्रभारी को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, ठगी का मामला

Nilmani Pal
22 April 2023 2:00 AM GMT
थाना प्रभारी को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, ठगी का मामला
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छग

बिलासपुर। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद सामान की डिलीवरी नहीं होने की एफआईआर पर दो साल के भीतर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तोरवा थाने के प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है साथ ही पुलिस अधीक्षक को इसका परिपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तोरवा के भास्कर गुहा ने बताया है कि उन्होंने दो बर्ष पूर्व लैपटॉप जोन, माउंट रोड चेन्नई की फर्म को 47 हजार 999 रुपये का भुगतान किया था। उसे कंपनी ने 15 दिन के भीतर लैपटॉप डिलीवरी होने की जानकारी दी थी। इसके बाद भी लैपटॉप नहीं आया तो उन्होंने फोन और ई-मेल से संपर्क किया।

उन्हें लगातार आश्वासन दिया जाता रहा कि डिलीवरी हो जाएगी। जब आवेदक ने रुपये वापस लौटाने कहा तो उन्होंने वापस नहीं की न ही लैपटॉप डिलीवर किया। इस दौरान आवेदक ने लगातार तोरवा थाना प्रभारी से मुलाकात कर शिकायत की और धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। आखिरकार उन्होंने जब आईजी से शिकायत की तो एफआईआर दर्ज कर ली गई। इसके बाद भी तोरवा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

तोरवा थाने में उन्होंने बार-बार संपर्क किया तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर पर कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस संजय के अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए तोरवा थाना प्रभारी को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने तथा पुलिस अधीक्षक को इस आदेश का परिपालन करने का निर्देश दिया गया है।

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